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दल-बदल कानून क्या है ?

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दल-बदल कानून क्या है ? What is anti-defection law?

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दल-बदल कानून :- यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल का परित्याग कर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करे तो दल-बदल माना जाएगा

  • किसी विधायक का किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद अपने पद को और दल को छोड़ देना तथा किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होना।
  • अपने दल को छोड़ने के बाद निर्दलीय बन जाना।
  • आम चुनावों में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ना और निर्वाचित होने के बाद किसी दूसरे विशेष दल में शामिल हो जाना।
  • अपने दल की बुनियादी नीतियों का लगातार विरोध करना।
  • दल के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करना।
  • जब एक मिली-जुली सरकार के घटक राजनीतिक दलों के सदस्य उस सरकार के एक घटक दल को छोड़ अन्य घटक दल में शामिल हो जाए या
  • फिर विरोधी दलों में से अपना दल छोड़कर, दूसरे विरोधी दल में शामिल हो जाना।
  • या राजनीतिक पदों और निजी स्वार्थ के लिए अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना इत्यादि।

इन  कारणो  में लागु नहीं होगा दल बदल क़ानून

  • जब पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी अन्य राजनीति पार्टी के साथ मिल जाती है.
  • अगर किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्य एक नई पार्टी बना लेते हैं.
  • अगर किसी पार्टी के सदस्य दो पार्टियों का विलय स्वीकार नहीं करते और विलय के समय अलग ग्रुप में रहना स्वीकार करते है.
  • जब किसी पार्टी के दो तिहाई सदस्य अलग होकर नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं.
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